Faridabad/Alive News: सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रीय बाल अधिकारों के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं ड्रग्स कन्ट्रोल के लिए जिला फरीदाबाद में प्रशासन द्वारा निर्धारित समय बैठक आयोजित करके समाधान और समीक्षा की जा रही हैं। इसके अलावा धाकङ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में कोटपा के सभी नियमों की पालना सुनिश्चित की जा रही है। केमिस्ट की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है और सीसी टीवी कैमरे भी लगवाएं गए हैं।
एसडीएम त्रिलोक चंद शुक्रवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का विडियो कांफ्रेंस के जरिये जिला फरीदाबाद की विस्तृत जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में नियमों की पूरी पालना सुनिश्चित हो रही है।
जिला में धूम्रपान निषेध ऑफ का अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने हुए और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुसार आता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत कैद/जुर्माना लगाया जा रहा है।
सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर और कोपटा के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं नियमानुसार होटल, रेलवे स्टेशन, राजकीय, नीजी कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हॉल, विद्यालय, महा- विद्यालय आदि सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थान के स्वामी, प्रबन्धक अथवा प्रभारी आदि द्वारा धूम्रपान नही होने दी जा रही है।
सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में सार्वजनिक स्थान पर सही आकार व संख्या में अधिनियम अनुसार ‘धूम्रपान मुक्त क्षेत्र’ के चेतावनी बोर्ड लगाना, मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर लिखावा गया है।सार्वजनिक स्थान पर ऐश-ट्रे, लाइटर, माचिस इत्यादि धूम्रपान के प्रमाण पाए जाने पर तथा कू-उत्पादों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से बोर्ड, टीवी, प्रथम उल्लंघन करने पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पाम्पफ्लेट, स्टिकर होर्डिंग इत्यादि द्वारा विज्ञापन करने पर 1000 रुपए तक जुर्माना तम्बाकू उत्पादों का प्रचार (Promotion) अधिनियम में शामिल है। यह उल्लंघन करने पर 5 वर्ष का कारावास तंबाकू कंपनियों से प्रयोजन/Sponsorship लेना भी शामिल है।
इसके बाद सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर दोनों तरफ होना जरूरी है। ऐसा ना पाया जाने पर अधिनियम के अनुसार 5000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि कोटपा की हिदायतों के अनुसार मुख्य भाग पर 85 प्रतिशत चित्र सहित स्वास्थ्य चेतावनी ना होने पर दो से 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है या 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। खुली सिगरेट, बीड़ी अथवा अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर विक्रेता को दण्ड प्रथम बार 1 वर्ष तक की कैद तथा/या 1000 रुपये तक जुर्माना शामिल है। इसी प्रकार 2 वर्ष तक की कैद द्वितीय बार की जा सकती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित रूप से न चलाने पर भी कानूनी प्रावधान है।