February 23, 2025

चुनाव के मद्देनज़र जिला में 23 मई शाम 6 बजे से 25 मई शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू: जिला निर्वाचन अधिकारी

DC Fridabad Vikram Singh

Faridabad/Alive News : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश विक्रम सिंह ने मतदान की 25 मई के दृष्टिगत जिला फरीदाबाद में धारा 144 लागू की है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान गैरकानूनी भीड़ और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने से तनाव, झुंझलाहट, बाधा उत्पन्न हो सकती है या जान-माल का नुकसान हो सकता है।

लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान जिला फ़रीदाबाद की राजस्व सीमा के भीतर शांति तथा क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए पांच से अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा और आयोजन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए जाते हैं।

यह आदेश 23 मई को शाम 6 बजे से 25 मई को शाम 6 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि तक जिला में लागू रहेंगे। पुलिस आयुक्त फरीदाबाद उपरोक्त निषेधाज्ञा को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर अक्षरशः एवं मूल भाव से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।