May 7, 2024

जरूरत पड़ी तो निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाने के लिए अन्य रास्ते भी अपनाएंगे: डिप्टी सीएम

Chandigarh/Alive News: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया है कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा। अदालत के स्टे ऑर्डर की लिखित कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लिखित आदेश की समीक्षा के बाद राज्य सरकार जल्द ही अगला कानूनी कदम उठाएगी और राज्य में इस कानून को लागू करवाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सभी शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान कानून में दिए गए हैं और यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से दुरुस्त कानून है।

स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान उद्योग स्थापित करने के एग्रीमेंट का हिस्सा भी होता है जिससे उद्योगपति अब तक बचते रहे हैं। डिप्टी सीएम ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया से राहत लेकर इस एक्ट को लागू करवाया जाएगा। किसी अन्य स्थिति में भी हरियाणा के युवाओं को स्थानीय नौकरियों में हिस्सेदारी जरूर दिलवाई जाएगी, भले ही उसके लिए कोई अन्य रास्ता या प्रावधान अपनाना पड़े।