Chandigarh/Alive News: हरियाणा के 60 अस्थायी स्कूलों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश को दिए हैं कि स्कूलों के छात्रों के एग्जाम फॉर्म स्वीकार किए जाएं। नामांकन पत्रों को भी शामिल किया जाएगा। मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से 13 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस सुधीर मित्तल की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट की एक याचिका पर यह निर्देश जारी किए हैं।
याची पंकज मैनी ने 28 अक्टूबर को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी के पत्र को चुनौती दी थी, जिसके अनुसार इन 60 स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा जमा करने की अनुमति देने वाले स्कूलों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि स्कूलों को पूर्व में अनुमति के अनुसार अंतिम मान्यता के साथ जारी रखने की अनुमति दी जाए।
सरकार के पास 13 दिसंबर तक का समय
उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर तय करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता सदस्य स्कूलों को नामांकन फॉर्म के साथ-साथ मौजूदा शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों के परीक्षा फॉर्म अपलोड करने की अनुमति दी जाए।
हरियाणा में 1338 अस्थायी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में लगभग 60 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हाल ही में अस्थायी स्कूलों के यह छात्र बोर्ड का फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा के द्वारा 3200 अस्थायी स्कूलों में से सरकार के घोषणापत्र के वादे के अनुसार एकमुश्त स्थायी मान्यता दिए जाने की मांग की है।