Chandigarh/Alive News: हरियाणा के पुन्हाना में नई गांव की पंचायती जमीन पर कब्जों को हटाने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो सप्ताह में सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए मोहम्मद युसूफ ने एडवोकेट फारूख अब्दुल्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि कुछ लोगों ने पंचायत की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण किए हैं।
जानकारी के मुताबिक याची और गांव के बुजुर्गों ने उनसे आग्रह किया कि वह भूमि खाली कर दें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद याची ने बीडीपीओ को शिकायत दी और उन्होंने एसएचओ को आदेश दिया कि वह कब्जा लेते हुए उचित पुलिस बल मुहैया करवाएं। इसके बावजूद एसएचओ ने इस आदेश की ओर ध्यान नहीं दिया।
याची ने कहा कि अब उसके पास न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। हरियाणा सरकार ने कहा कि अब सभी निर्माण गिरा दिए गए हैं। याची ने कहा कि अभी भी अवैध निर्माण वहां मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने इस पर इन निर्माणों को दो सप्ताह में गिराने का आदेश जारी किया है।