Faridabad/Alive News: ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-75 से 89 तक के लोगों को बिजली व्यवस्था देेने के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हरियाणा विघुत नियामक आयोग में बिल्डर का वकील नहीं पहुंचने के कारण 22 मार्च को सुनवाई की अगली तारिख घोषित की गई है।
ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों के बीच बिजली कटौती बड़ी समस्या बनी हुई है। शिकायतकर्ता उमेश प्रभाकर ने बताया कि बीपीटीपी बिल्डर ने लोगों से वर्ष 2012 से लेकर वर्तमान तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए करोड़ों रुपए ले लिए लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी सुविधा नहीं दी। साल 2012 में आयोग में शिकायत दी गई। शिकायत पर बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई की अगली तारिख 22 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। इस दिन बिजली व्यवस्था को लेकर सुनवाई होगी। वहीं मामले को लेकर बीपीटीपी के वरिष्ठ उप-प्रधान रोहित मोहन ने बताया कि बिल्डर की ओर से बिजली की व्यवस्था कर ली गई है, आदेश मिलते ही काम शुरू हो जाएगा।
20-20 घंटे के लगते हैं कट
स्थानीय निवासी दीपा सक्सेना सहित अन्य ने बताया कि ग्रेटर फरीदाबाद में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। गर्मी के दिनों मेें लोगों को 20-20 घंटे बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं, बार-बार प्रदर्शन के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो रही है। इस संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों को जीवन भर की कमाई लगाकर भी सुख-सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।