New Delhi/Alive News: नीट परीक्षा के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर को क्रमश: 27 फीसदी और 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज, 16 नंवबर 2021 को सुनवाई होनी है।
आपको बता दें कि निर्धारित नियमों एवं कार्यक्रम के मुताबिक ऑल इंडिया कोटे की 50 फीसदी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से ही शुरू होनी थी, लेकिन MCC द्वारा प्रक्रिया को टाला दिया गया था। साथ ही, केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय में कहा गया था कि काउंसलिंग लंबित इस मामले पर शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ही शुरू की जाएगी।
इस मामले पर 21 अक्टूबर 2021 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या वह मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए NEET प्रवेश में आरक्षण के लिए EWS श्रेणी निर्धारित करने के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा पर फिर से विचार करना चाहेगा।
26 अक्टूबर को, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए NEET प्रवेश में आरक्षण के लिए EWS श्रेणी निर्धारित करने के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा निर्धारित करने के अपने फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामे में, इसने कहा कि राशि तय करने का सिद्धांत तर्कसंगत है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप है।