Palwal Alive News: उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर हरियाणाा राज्य से संबंधित कोरोना मरीज व हरियाणा के बीपीएल परिवारों को इलाज के दौरान सहायता देने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य कोविड सहायता योजना शुरू की गई है, ताकि गरीब परिवारों को भी निजी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिल सके।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में दाखिल हरियाणा राज्य के निवासी को एक हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 7 दिनों तक या डिस्चार्ज होने तक का लाभ निजी कोविड अस्पताल को दिया जाएगा। हरियाणा राज्य के बीपीएल कार्ड होल्डर जो निजी अस्पताल में आंतरिक उपचार करवा रहे कोरोना मरीजों को 5 हजार रुपए प्रतिदिन अधिकतम 7 दिन तक या या डिस्चार्ज होने तक का लाभ सीधे कोविड हॉस्पीटल को दिया जाएगा तथा अस्पताल को कुल बिल की राशि में से यह राशि कम करनी होगी।
इसके अलावा हरियाणा राज्य के बीपीएल कार्ड होल्डर जो कोविड मरीज हैं व होम आइसोलेशन पर हैं, को दवाइयों आदि के खर्च के लिए एकमुश्त 5 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह स्कीम 5 मई से लागू की गई है तथा इसका लाभ हरियाणा राज्य में जो अस्पताल कोविड हॉस्पीटल के रूप में पंजीकृत हैं, में दाखिल होने वाले मरीजों को ही दिया जाएगा।
इस योजना के तहत कोविड मरीज हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी व उसके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। हरियाणा के सभी बीपीएल कार्ड होल्डर, जो आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल नही हैं, को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत कोविड हस्पताल जीएमडीए पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा मरीज से संबंधित विभिन्न जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
जिसमें परिवार पहचान-पत्र, एसआरएफ आईडी, आधार आईडी, कोविड टेस्ट रिपोर्ट, आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर सिटी स्कोर व क्लीनिकल डायग्रोसिस शामिल हैं। लाभपात्र की पहचान व सत्यापन इलैक्ट्रोनिक एकीकरण के माध्यम से ऑटोमैटिक्ली होगा। हॉस्पीटल द्वारा मरीज को दाखिल करने व डिस्चार्ज करने का पूरा विवरण अपडेट करना होगा।