Chandigarh/Alive News: हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में दूसरी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सूचीबद्ध होने का दूसरा मौका दिया है। निजी स्कूल 10 मई से 25 मई तक पोर्टल पर आवेदन कर सूचीबद्ध हो सकेंगे।
हालांकि इससे पहले भी प्राइवेट स्कूलों को निदेशालय की तरफ से अवसर दिया गया था। उस समय प्रदेश के 300 प्राइवेट स्कूलों ने आवेदन किया था। स्कूलों की कम संख्या को देखते हुए निदेशालय ने दूसरा अवसर दिया है।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आरटीई पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब नियम 134-ए खत्म हो गया है। आरटीई के तहत सरकार प्राइवेट स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को नर्सरी या पहली कक्षा में दाखिला दिलाएगी।
सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ऐसे बच्चों को दाखिला देने के लिए अनिवार्य भी किया है। सरकार ने नियम 134-ए खत्म होने के बाद दूसरी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को दाखिला देने के लिए योजना शुरू की। प्राइवेट स्कूलों को सूचीबद्ध करने के लिए 23 अप्रैल रात से पोर्टल खोला गया। इस पर प्राइवेट स्कूल 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते थे। तब 300 स्कूलों ने पोर्टल पर आवेदन किया था।
इन स्कूलों में रिजर्व सीटों की संख्या 23875 निकलकर सामने आई है, यह स्कूलों ने खुद उपलब्ध करवाई हैं। हालांकि इन स्कूलों में कुल सीटें 99377 थीं। पहले प्रदेश में 134-ए के तहत सरकारी स्कूलों के 11 प्रतिशत में से 8 या 9 प्रतिशत बच्चों को ही प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिल पाता था, वहीं अब 134 ए के बदले सूचीबद्ध प्राइवेट स्कूलों में करीब-करीब 25 प्रतिशत सीटों पर सरकारी स्कूल के बच्चे दाखिला ले पाएंगे।