Chandigarh/Alive News: लॉकडाउन के बीच कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र के कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने की अनुमति देते हुए हरियाणा सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेश को दोबारा जारी किया है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को इनके पालन के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
बागवानी गतिविधियां रहेंगी चालू
सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां चालू रहेंगी। इनमें किसानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य, कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां बिना किसी रोक-टोक के कार्य करेंगी। किसान समूहों, एफपीओ, सहकारी समितियों आदि से राज्य सरकार या उद्योगों द्वारा प्रत्यक्ष विपणन संचालन जारी रहेगा। संबंधित विभाग ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकते हैं।
खुलेंगी कृषि यंत्रों की दुकानें
कृषि मशीनरी, उसके कल-पुर्जों एवं मरम्मत की दुकानें और कृषि मशीनरी से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ (सीएचसी) भी खुले रहेंगे। उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का निर्माण, वितरण और खुदरा बिक्री और कटाई व बुवाई एवं कटाई से संबंधित मशीनों जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर और अन्य कृषि/बागवानी उपकरणों की आवाजाही (इंटर और इंट्रा स्टेट) भी चालू रहेगी।
पशुपालन से संबंधित गतिविधियां रहेंगी चालू
परिवहन एवं आपूर्ति शृंखला सहित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा संग्रहण, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री चालू रहेगी। पोल्ट्री फार्म एवं हैचरी सहित पशुपालन फार्म में कच्चे माल की आपूर्ति और पशु चारा संयंत्र भी चालू रहेंगे। गौशालाओं, पशु आश्रय गृहों का संचालन भी सुचारू रूप से होता रहेगा। वहीं, मछली पालन, फीडिंग और रखरखाव, हार्वेस्टिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री एवं विपणन, हैचरी, फीड प्लांट, वाणिज्यिक एक्वैरिया भी शामिल हैं। इन गतिविधियों के लिए श्रमिकों की आवाजाही भी चालू रहेगी।