October 2, 2024

हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के खिलाफ केस चलाने की दी मंजूरी

Chandigarh/Alive News: भ्रष्टाचार के मामलों में कच्चे कर्मियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हरियाणा के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग नीति-एक और दो के तहत लगे अनुबंध कर्मियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रमुख दे सकेंगे।

मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव के मुताबिक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के तहत अभियुक्त अनुबंध कर्मचारियों (आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 और दो के तहत लगे) के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी कभी-कभी संबंधित अधिकारी इसलिए नहीं देते कि संबंधित विभाग इसके लिए सक्षम नहीं है।

केवल आउटसोर्सिंग एजेंसी, सेवा प्रदाता ही कच्चे कर्मचारियों को हटा सकते हैं। कौशल ने कहा कि इस मामले पर विचार कर यह निर्णय लिया है कि विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख जिन्होंने सेवा प्रदाता के साथ सेवा समझौते की मंजूरी दी है, अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। अब विभागाध्यक्षों या कार्यालय प्रमुख को कोई दुविधा नहीं होना चाहिए।