Faridabad/Alive News: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिले में ग्रेप-4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। नियम के अनुसार जिला में रोड हाईवे सहित सभी निर्माण कार्यों पर पाबंदी है, नियमो को अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है, को को लोगों के स्वस्थ्य के लिए बेहद नुकसान दायक है। ऐसे में जिले में ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदूषण के स्तर बढ़ने पर चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना को लागू किया जाता है। जिसके कुल चार चरण हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रेप-1 में प्रदूषण का स्तर 201 से 300 तक होता है। ग्रेप-2 के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 301-400 होना जरूरी है। ग्रेप-3 तब लागू किया जाता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स -401 से 450 होता है। वहीं ग्रेप-4 एयर क्वालिटी इंडेक्स 450-500 तक पहुंचने पर लागू किया जाता है। आज आज फरीदाबाद में आखिरी चरण लागू किया गया है।