October 1, 2024

दिल्ली-एनसीआर में एक अक्तूबर से लागू होगा ग्रैप, इस बार किए गए हैं कई बदलाव

New Delhi/ Alive News : एक अक्तूबर से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन (ग्रैप) प्लान लागू हो जाएगा। बीते वर्ष के मुकाबले इस साल इसे 15 दिन पहले ही लागू किया जा रहा है। इसमें कई बदलावों को भी शामिल किया गया है। नए नियम में अब तीन दिनों के पूर्वानुमान के आधार पर प्रदूषण करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। पहले पीएम 2.5 व पीएम 10 का एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर रोक लगाई जाती थी।

ग्रेप में ये होगें बदलाव
विशेषज्ञों का दावा है कि नए नियम के मुताबिक अब तीन दिन के पूर्वानुमान के आधार पर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। इससे पहले पीएम 2.5 व पीएम 10 का एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर रोक लगाई जाती थी। मिली जानकरी के अनुसार मौसमी परिस्थितियां हवा की गुणवत्ता बिगाड़ने में सहायक नहीं होतीं, तब तक पहले से की की जा रही इस तरह की कार्रवाई से प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए। एजेंसियां को अपनी आधारभूत स्तर की कार्रवाई को मजबूत करना चाहिए, ताकि आपातकालीन उपायों को लागू करने की जरूरत नहीं हो। इस कड़ी में सीएनजी ट्रक चलाने चाहिए।

ग्रेप को अब वायु गुणवत्ता के चार चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहले चरण के तहत एक्यूआई 201 से 300 पहुंचने पर खराब, दूसरे चरण में एक्यूआई 301-400 पहुंचने पर बहुत खराब, तीसरे चरण में एक्यूआई 401-450 पहुंचने पर गंभीर और चौथे चरण में एक्यूआई 450 से अधिक पहुंचने पर बेहद गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अलग-अलग चरणों में प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है।