Noida/Alive News: एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परिवर्तन योजना लागू की है। योजना के तहत एनसीआर में पंजीकृत बीएस -I, II, III और बीएस-IV श्रेणी के ट्रक व बस मालिकों को पुराने वाहनों के स्थान पर बीएस-VI, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई रियायतें मिलेंगी।
योजना के अनुसार बीएस-III और उससे पुराने वाहनों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा, जबकि बीएस-IV वाहनों को स्क्रैप कराने या एनसीआर से बाहर बेचने का विकल्प रहेगा। नया वाहन बीएस-VI या इलेक्ट्रिक होना चाहिए और उसका पंजीकरण एनसीआर में होना आवश्यक है।
सरकार नए वाहन पर 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट देगी।

