Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने सरकारी भर्तियों के लिए विभिन्न वर्गों के लिए उम्र सीमा में छूट दी है और नई उम्र सीमा तय की है। राज्य में अब सरकारी नौकरियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 18 साल से 42 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट है।
दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त, हाई कोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार तथा उपायुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य वर्ग की नौकरियों में बोर्ड-निगमों और दूसरे सरकारी संस्थानों को पहले ही छूट दी गई है कि वह कार्य की प्रकृति के अनुसार सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयुसीमा में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त विभाग और कानूनी सलाहकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य है।
आदेशों में साफ किया गया है कि ग्रुप ए, बी, सी या डी के पद पर एक पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए उसकी आयु की गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और तीन साल तक के ब्रेक को घटाकर की जाएगी। विशेष छूट के बावजूद किसी भी श्रेणी के आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुभव के रूप में संबंधित विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा।