November 15, 2024

छात्रों को किया ‘लैंगिक अपराध’ के प्रति जागरूक

Faridabad/Alive News : राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नम्बर-3 एन.आई.टी. फरीदाबाद की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (एन.एस.एस. युनिट) के सहयोग से विद्यालय के सभी स्वयंसेवकों को लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, 2012 के बारे विस्तार से बताकर अधिकारों और कानूनों के बारे जिला बाल सरंक्षण इकाई फरीदाबाद के पदाधिकारी परवीन और अर्चना झा के द्वारा जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रोग्राम अधिकारी सुशील कणवा ने बताया की आज कार्यशाला के अवसर स्वयंसेवको को विषय विशेषज्ञ परवीन ने बताया की सात प्रकार के यौन अपराधों और तीन प्रकार के गैर-यौन अपराधों को पहचाना गया है जिनमे प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला, गुरुत्तर लैंगिक हमला, यौन उत्पीडऩ, अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना और बच्चे को सम्मलित किया हुआ अश्लील सामग्री का भण्डारण आदि होते है।

परवीन ने बताया इस अधिनियम के तहत कोई भी 18 साल की उम्र से कम का बच्चा जिसके साथ कोई यौन शोषण होता है अपनी शिकायत पुलिस को कर सकता है और इस शिकायत पर कार्यवाही होना निश्चित है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुरेंदर मदान, वरिष्ठ प्रवक्ता शिव दत्त, स्टेट अवार्डी प्रवक्ता राजेश शर्मा, प्रवक्ता ताराचंद, प्रवक्ता वीरेंदर पाल, प्रवक्ता जि़ले सिंह, प्रवक्ता लक्समी नारायण गौड़, प्रवक्ता देवेंदर सैन आदि ने भी इस विषय पर से स्वयंसेवकों चर्चा कर जागरूक किया।