Faridabad/Alive News: डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य उत्पाद बेचने व बनाने के लिए सरकार ने लंबे समय से एफएसएसएआई लाइसेंस व पंजीकरण अनिवार्य किया हुआ है। जागरूकता की कमी के कारण बहुत से खाद्य व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को इसकी जानकरी न होने के कारण वे बिना कागजात पूरे किए ही खाद्य पदार्थ बना रहे हैं और बाज़ार में उसकी बिक्री भी कर रहे हैं।
उपायुक्त ने आगे बताया कि बिना एफएसएसएआई लाइसेंस व पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान है। इसी श्रृंखला में प्रदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार फूड एंड ड्रग प्रशासन विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम विकास एवं अनुसंधान सोसाइटी जिला फरीदाबाद में खाद्य व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को जागरूकता कैम्प लगाकर जागरूक करने का कार्य करेगी।
ग्राम विकास एवं अनुसंधान सोसाइटी द्वारा अब तक जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र तथा करनाल में खाद्य व्यापारियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इस सोसाइटी के सदस्य दुकान-दुकान जाकर भी व्यापारियों को लाइसेंस, पंजीकरण, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व स्वच्छता और शुद्धता के बारे जागरूक करेगी। जिला फरीदाबाद में किराना एसोसिएशन, डेयरी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, रेडी एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, सब्जी व फ्रूट एसोसिएशन जैसी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके सभी के कागजात पूरे करने के लिए प्रेरित व जागरूक किया जाएगा ताकि खाद्य उत्पादकों को लेकर लोगों में किसी प्रकार का भ्रम ना रहे।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लाइसेंस एवं पंजीकरण की अनिवार्ता के लिए दिए सख़्त निर्देश
जिला फरीदाबाद के फूड एंड ड्रग प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सचिन शर्मा ने बताया कि खाद्य उत्पाद बनाने व बेचने के लिए हर प्रतिष्ठान को लाइसेंस, पंजीकरण, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है तथा इसके साथ साथ गुणवत्ता, शुद्धता व स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा ताकि दुकानदारों को किसी प्रकार की कानूनी अड़चन न आये और खाद्य पदार्थ खरीदने वालों को पारदर्शिता के साथ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाए।