Faridabad/Alive News : हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय दाखिले के नियमों में बदलाव करते हुए विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। अब विद्यालय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जरूरी होंगे अन्यथा विद्यार्थियों का स्कूल में दाखिला नहीं हो पाएगा। इसे लेकर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए है कि जिन बच्चों के दाखिले हो गए, उनकी जन्मतिथि दोबारा से जांची जाए, इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा।
बता दें, कि आज भी कुछ अभिभावक बच्चों को जन्म के बाद उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी नहीं समझते और स्कूलों में दाखिले के समय बच्चों की गलत जन्म तिथि लिखवा देते हैं। जिसके बाद बोर्ड अंक तालिका में बच्चों की गलत जन्म तिथि अंकित होने के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि स्वयं छात्र और उनके अभिभावक बोर्ड अंक तालिका में अंकित जन्मतिथि को मानने से साफ इंकार कर देते हैं। जिससे बोर्ड अधिकारियों और विद्यार्थियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस नियम को सही करने के लिए निदेशालय ने विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है।