November 17, 2024

नगर निगम द्वारा संपत्ति कर भुगतान करने पर दी जा रही पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त ए. मोना श्रीनिवास ने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत फरीदाबाद नगर निगम द्वारा उन संपत्ति मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2022-23 के लिए बकाया संपत्ति कर की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाएगी जो वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के सभी संपत्ति कर बकाया भुगतान करेंगे और नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रबंधन प्रणाली पर 31 मार्च 2024 तक अपनी संपत्ति की जानकारी स्वयं प्रमाणित करेंगे।

उन्होंने बताया कि देर से भुगतान के मामले में, 1.5% प्रति माह या उसके हिस्से पर ब्याज लगेगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रीय कार्यालय जनता, करदाताओं को संपत्ति करऔर अन्य बकाया का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए नगर निगम, फ़रीदाबाद छुट्टियों के दिन यानी 30 मार्च 2024 (शनिवार) और 31मार्च 2024 (रविवार) को खुला रहेगा।