Faridabad/Alive News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए किसान 23 दिसंबर तक अपनी सहमति दे सकते है। इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। उपायुक्त ने बताया कि किसान का किसी भी बैंक में लोन नहीं है, वह 23 दिसंबर तक अपने नजदीकी सीएससी सैंटर, डाकघर, बैंक में जाकर फसल का बीमा करवा सकता है। उसको अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकार्ड, जमाबंदी, स्वयं प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र लेकर आना जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह बीमा योजना स्वैच्छिक है। इसलिए कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है, तो वह 24 दिसंबर तक अपने बैंक में जाकर यह लिखित अर्जी दे दे।
वहीं, किसान को बीमा होने के बाद फसल में बदलाव की कोई सूचना देनी है। तो वह 29 दिसंबर तक बैंक में जाकर यह तबदीली करवा सकता है। योजना 31 दिसंबर को पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उसके बाद किसानों को अगला मौका नहीं मिलेगा।
कृषि उपनिदेशक से मिली जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल योजना में इस बार गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी व जौ को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरसों का प्रीमियम 289 रूपए 41 पैसे प्रति एकड़, गेहूं का 429 रूपए 88 पैसे, जौ का 281 रूपए 14 पैसे, चने का 214 रूपए 99 पैसे व सूरजमुखी का प्रीमियम 281 रूपए 14 पैसे तय किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि किसानों की उपज खराब होने पर बीमित किसान को बीमित कंपनी से प्रति एकड़ सरसों की 19 हजार 293 रूपए 81 पैसे, गेहूं की 28 हजार 665 रूपए 53 पैसे, जौ की 18 हजार 742 रूपए 63 पैसे, चने की 14 हजार 332 रूपए 36 पैसे व सूरजमुखी की 18 हजार 742 रूपए 63 पैसे राशि प्राप्त होगी।