Faridabad/Alive News : उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत 45 हॉर्स पावर (एच.पी.) और इससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर किसानों को 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, जिसमें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा। इसके अतिरिक्त, किसान ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान न लिया हो।
इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
लॉटरी से होगा चयन
सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त फरीदाबाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सहायक कृषि अभियंता, फरीदाबाद के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
सफल सत्यापन के बाद चयनित किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर की खरीद पूरी करनी होगी। निर्धारित समय में खरीद न होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में शामिल अगले किसान को मौका दिया जाएगा।
अधिकृत डीलर से ही खरीद अनिवार्य
ट्रैक्टर की खरीद विभागीय पोर्टल पर सूचीबद्ध अधिकृत निर्माता या डीलर से करना अनिवार्य होगा। खरीद के बाद संबंधित डीलर या निर्माता किसान के मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टल पर बिल, बीमा, आरटीओ कार्यालय की पंजीकरण शुल्क रसीद तथा लोकेशन आधारित फोटो अपलोड करेगा, जिसमें किसान, ट्रैक्टर और डीलर या अधिकृत व्यक्ति शामिल होंगे।
किसान अगले पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच या स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन होने पर विभाग को अनुदान राशि की वसूली और कानूनी कार्रवाई का अधिकार होगा। निर्माता द्वारा सत्यापन के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने और जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी की स्वीकृति के उपरांत अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक, फरीदाबाद अथवा सहायक कृषि अभियंता, फरीदाबाद के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

