Faridabad/Alive News: फरीदाबाद में वर्ष 2022 में एक लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी सिंहराज को दोषी ठहराया।
अदालत ने 21 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को हत्या (धारा 302 IPC) के तहत उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा अपहरण (धारा 364 IPC) में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, सबूत मिटाने (धारा 201 IPC) में 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा SC/ST एक्ट के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भूपानी गांव निवासी एक महिला ने अपनी भांजी के लापता होने की शिकायत थाना ओल्ड फरीदाबाद में दर्ज कराई थी। इस पर 2 जनवरी 2022 को मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान 6 जनवरी 2022 को लड़की का शव बरामद किया गया। इसके अगले दिन 7 जनवरी को आरोपी सिंहराज, निवासी गांव जसाना, फरीदाबाद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या कर शव को आगरा नहर के किनारे फेंकने की बात स्वीकार की थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले में हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर 30 मार्च 2022 को अदालत में चालान पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान 29 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। फरीदाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष के सहयोग के बाद अदालत ने सभी पक्षों को सुनते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

