Faridabad/Alive News : जिलाधीश समीरपाल सरो ने आगामी 10 व 17 सितम्बर 2017 को प्रात: 10:30 से दोपहर-12:00 बजे तक व दोपहर बाद 03:00 से सायं 04:30 बजे तक अलग-अलग प्रात:कालीन व सायंकालीन सत्रों में जिले में बनाए गए 30 परीक्षा केन्द्रों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला द्वारा आयोजित की जाने वाली रोड़वेज कन्डक्टर परीक्षा-2017 को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में आम लोगों की मुक्त आवाजाही व भीड़ एकत्रित होने, परीक्षार्थियों द्वारा मोबाइल फोन व इलैक्ट्रोनिक डिवाइस इत्यादि लेकर आने पर पाबन्दी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
सरो द्वारा यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि आयोग के सचिव ने जिलाधीश को अवगत कराया है कि उक्त परीक्षा दिवसों के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहनी चाहिए ताकि यह परीक्षा व्यवधान रहित तरीके से सम्पन्न करवाई जा सके। अत: यह आदेश जारी करने जरूरी हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी यह आदेश परीक्षा केन्द्रों में डयूटीवश उपस्थित होने वाले पुलिसकर्मियों व अन्य जनसेवकों पर लागू नहीं माने जायेंगे। आदेशों की अवहेलना करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।