Faridabad/Alive News: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला फरीदाबाद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि हिंसा मुक्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है।
डीसी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल अनुसार हरियाणा में दस लोकसभा सीटों के लिए शनिवार, 25 मई 2024 को चुनाव होंगे तथा मंगलवार 4 जून 2024 को मतगणना उपरांत चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसकी सभी को सख्ती से पालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के लिए सोमवार 29 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा सोमवार 29 अप्रैल से शनिवार 4 मई तक नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी जबकि गुरूवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। इसके उपरांत शनिवार 25 मई को मतदान होंगे तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।
हिंसा मुक्त चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य लक्ष्य : जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला में लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी उम्मीदवार को पैसों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले हर खर्च की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट डालने की अपील न करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव लडऩे वाली सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को चुनाव कैंपेन के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें : डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की हुई हैं। निष्पक्ष व बिना प्रलोभन के चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख प्राथमिकता है जिसकी अनुपालना प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर 5 वर्ष के बाद होने वाले चुनाव भारतीय परंपरा का हिस्सा है, जिसे विश्व में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में मान्यता मिली है। देश के इस गौरव को मतदाताओं के मताधिकार का प्रयोग किए बिना बनाए रखना संभव नहीं है इसलिए सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें।
शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय व ग्रामीण क्षेत्र में डीडीपीओ हटवाएं प्रचार सामग्री :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों से सम्बन्धित सरकारी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री को 24 घंटों, 48 घंटों और 72 घंटों के अंदर हटवाने के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांव और शहरों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमों का गठन किया गया है और नियमानुसार आगामी 24 से 72 घंटों के अंदर राजनीतिक पार्टियों से संबंधित और विकास कार्यों से संबंधित सामग्री को हटवाया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम को निर्धारित अवधि में प्रचार सामग्री हटवाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के बाद प्रमाण पत्र भी देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेकर काम करना होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।