May 5, 2024

चुनाव आयोग के आदेश : निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति पर नही लगेंगे पोस्टर

Faridabad/Alive News : जिलाधीश चन्द्रशेखर ने आगामी आठ जनवरी-2017 को होने वाले फरीदाबाद नगर निगम के आम चुनाव के अन्तर्गत उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव प्रचार के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक सहित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को स्लोगन लिखकर अथवा पोस्टर आदि लगाकर कुरूपित करने पर पाबन्दी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू माने जायेंगे। चन्द्रशेखर द्वारा यह आदेश हरियाणा सम्पत्ति विरूपण संरक्षण अधिनियम 1989 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

किसी भी उम्मीदवार, एजेन्ट अथवा राजनैतिक दलों के लोगों द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 3ए के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।