November 22, 2024

शिक्षा विभाग ने डीपीएस स्कूल की मान्यता की रद्द, पढ़िए ख़बर में

New Delhi/Alive News: रोहिणी स्थित डीपीएस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और स्कूल से जुड़े लोगों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शिक्षा विभाग ने रोहिणी के डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मान्यता रद्द करने का मुख्य कारण स्कूल द्वारा फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन बताया है। जिसके कारण स्कूल की मान्यता रद्द की गई है।

इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये मान्यता तब तक रद्द रहेगी, जब तक स्कूल द्वारा खामियों को दूर नहीं कर लिया जाता। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी चाहिए थी। ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है और ये जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस बढ़ेगी तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी।

यह है पूरा मामला
दरअसल, साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे सभी स्कूल जो डीडीए की जमीन पर बने हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करने को कहा था कि वो शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते। इसके साथ ही ये आदेश दिया गया कि स्कूल 2022-23 तक चलेगा। लेकिन स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं होगा और फीस वापस की जाएगी। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा।