November 18, 2024

हरियाणा में ईडी ने एम3एम की 300.11 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

New Delhi/Alive News : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेसर्स एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 88.29 एकड़ में फैली 300.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई जमीन हरियाणा के गुरुग्राम जिले की हरसारू तहसील के बशारिया गांव में है।ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।डीटीसीपी के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स आर.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलए अधिनियम) की धारा 4 और तत्पश्चात भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत संबंधित भूमि मालिकों की भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करवाकर विभिन्न भूमि मालिकों, आम जनता और हरियाणा को धोखा देने की बात शामिल है, जिसके कारण भूमि मालिकों को अपनी भूमि को उक्त कॉलोनाइजर कंपनियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले की प्रचलित कीमत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा.