November 15, 2024

बैंक प्रबन्धक पैंशन लाभपात्रों के खातों को लिंक करने में विलम्ब न करें : उपायुक्त

Fridabad/Alive News : हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही वृद्धावस्था पैंशन, बेसहारा विधवा महिला पैंशन व दिव्यांग भत्ता पैंशन योजना जैसी अन्य सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं के अन्तर्गत जिले में जिन नए आवेदक लाभ-पात्रों की पैंशन आई.डी. समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाई जा चुकी हैं। उन्हें लाभपात्रों के खातों से लिंक करने में सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक बिल्कुल भी विलम्ब न करें।

उपायुक्त समीरपाल सरो ने बताया कि जिले में इस सम्बन्ध में बैंक प्रबन्धकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही बारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा (चण्डीगढ़) के अतिरिक्त प्रधान सचिव ने सूचित किया है। उन्होंने कहा है कि जिले में विभाग द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा पैंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं, उन्हें बैंकों द्वारा खातों से लिंक नहीं करने की वजह से लाभपात्रों की इस समस्या को सरकार ने काफी गम्भीरता से लिया है।

श्री सरो ने बताया कि जिले में जिन लोगों की पैंशन उनके खातों से लिंक नहीं है उनकी सूचि जिला अग्रणी बैंक अधिकारी (एलडीएम) को भेज दी गई है। जिन लाभपात्रों की पैंशन उनके खतों से लिंक नहीं है वे अपनी सम्बन्धित बैंक शाखा में जाकर अपनी पैंशन आई.डी. लिंक कराएं अन्यथा छः माह के उपरान्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा के चण्डीगढ़ मुख्यालय द्वारा इन्हें लिंक कर दिया जाएगा।