New Delhi/Alive News : शिक्षा निदेशालय दिल्ली के स्कूलों में पाचंवीं से आठवीं तक के बच्चों को फेल करने की डिटेंशन पॉलिसी लागू कर सकती है। राजधानी में इस पॉलिसी के लागू होने पर बच्चे के फेल होने पर बच्चे को उसी क्लास में रोकने का नियम लागू हो जाएगा। लेकिन अभी दिल्ली में नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू नही है। जिसके तहत बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिल्ली के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम को इस साल बदला जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में संशोधन किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार इस बदलाव के आने से डिटेंशन पॉलिसी लागू की जा सकती है। निदेशालय के एक सकुर्लर के अनुसार जैसे ही यह नियम दिल्ली गैजेट में शामिल होगा वैसे ही यह नियम स्कूल में लागू हो जाएगा। जल्द ही यह नियम लागू होने की उम्मीद है। नियमों में जो संशोधन होगा उसके अनुसार बच्चे को कब कक्षा में रोका जाएगा इसके नियम होंगे।
यह नियम इसी साल से लागू होगा या नहीं, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। दिल्ली में बच्चों को मुफ्त एंव अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 को बदलकर दिल्ली में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार(संशोधित) नियम 2020 में बदला जा सकता है।