November 22, 2024

जिले के 90 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

Faridabad/Alive News : उपायुक्त धीरेंद्र सिंह ने वार्ड नंबर-1 गांव फिरोजपुर, वार्ड नंबर-30 नूंह रोड ईरा ग्रीन वैल, वार्ड नंबर-1 आल्हापुर के नजदीक एडील फ्लैट सोसायटी, वार्ड नंबर-3 शिव कॉलोनी, वार्ड नंबर 4 कुंज बिहारी कॉलोनी, वार्ड नंबर-5 राजीव नगर, वार्ड नंबर-12 कैंप कॉलोनी जवाहर नगर, वार्ड नंबर-12 नजदीक सनातन धर्म मंदिर कैंप कॉलोनी, वार्ड नंबर-13 न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर-13 नजदीक रसूलपुर चौक, वार्ड नंबर-13 न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर-14 न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी, वार्ड नंबर-14 ग्रीन वैली स्कूल के पीछे, वार्ड नंबर-16 ग्रीन वुड स्कूल के नजदीक, बी.वी.एन. स्कूल घसेड़ा मोड होडल, वार्ड नंबर-9 माता वाला राजकीय विद्यालय हथीन सहित जिले के अलग-अलग 90 क्षेत्रों में कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

दरअसल, उपायुक्त ने बताया कि जिला कंटेनमेंट जोन प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उपायुक्त के जारी आदेशों के अनुसार जिन क्षेत्रों में पॉजीटिव कोरोना पॉजीटिव केस अधिक मिल रहे है। उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर्स की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्रों को सेनेटाइज कराने की जिम्मेदार संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की होगी। यह कार्य एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में होगा।

इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया गया है और नोडल अधिकारी डा. नवीन गर्ग को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए उपमंडल पलवल, होडल व हथीन के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।

कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।