March 11, 2026

बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख़्त, नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण न होने पर जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

New Delhi/Alive News : राजधानी में पहले से ही प्रदूषण का स्तर चरम पर है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। सरकार के मुताबिक वाहन चालकों के पास यदि वाहन का नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं है तो उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना, छह माह की कैद या दोनों कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। 

मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए सभी वाहन मालिकों को हिदायत दी है कि सभी पंजीकृत वाहनों के लिए प्रमाण पत्र का होना बेहद जरूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो तत्काल प्रदूषण जांच केंद्रों पर प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र हासिल कर लें, ताकि वह परेशानी से बच सकें। दिल्ली में लाखों की संख्या में वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।