New Delhi/Alive News : देशद्रोह मामले में आरोपी उमर खालिद को अदालत ने सुनवाई के दौरान बेड़ियों या हथकड़ी के साथ पेश नहीं करने का निर्देश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सोमवार को दिए आदेश में कहा कि कोविड-19 के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए खालिद को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। जब कोविड प्रतिबंध खत्म हो जाए तो खालिद को नियमित तरीके से हथकड़ी या बेड़ियों का उपयोग किए बिना अदालत में पेश किया जाए।
जानकारी के मुताबिक अदालत ने यह निर्देश खालिद के वकील त्रिदीप की पेश की याचिका पर दिया है। यह दूसरी बार है जब किसी अदालत ने यह कहते हुए आदेश जारी किया है कि खालिद को हथकड़ी के साथ अदालत में लाने की जरूरत नहीं है।
अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और खालिद सैफी को हथकड़ी में लाने के लिए एक याचिका दायर की थी। पुलिस ने दावा किया था कि वे उच्च जोखिम वाले कैदी थे।