January 28, 2025

समय पर संपत्तिकर जमा न कराने वालों के खिलाफ निगम करेगा सख्त कार्यवाही

Faridabad/Alive News : नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2010-2011 से 2020-21 तक के संपत्तिकर के बकायाजात पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी करदाताओं को दी जायेगी। यदि उनके द्वारा 31-03-2022 तक अपने बकायाजात का भुगतान नही किया जायेगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर प्रति मास उनसे 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा।

निगमायुक्त ने संपत्तिकर दाताओं से अपील की है कि वे अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा कराये और सरकार की नीति का लाभ उठायें। अन्यथा सम्पत्तिकरदाताओं की बकाया राशि को वसूल करने के लिए निगम द्वारा न केवल निर्धारित ब्याज लगाया जायेगा बल्कि उनकी सम्पत्ति को सील करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने लोगों से आगे अपील की है कि लोग निगम कार्यालयों में आने की बजाय अपना संपत्तिकर को https://online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx लिंक पर जा कर के जमा करवायें।