Palwal/Alive News: समिति ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के बीच कोविड संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए उनके परिवारिक सदस्यों के साथ कैदियों के मेल-मिलाप पर भी रोक लगा दी है। लेकिन जेल प्रशासन को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कैदियों व्यवस्थित तरीके से वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग या अन्य किसी माध्यम से बातचीत आयोजित करने की अनुमति दी है।
संक्रमण के जोखिम को कम करने व टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए, समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि जेल और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी जेलों में कोविड-19 वैक्सीन के महत्व को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन करें। कैदियों का टीकाकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाए।
इसके अलावा सरकार को निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। बैठक में जेल महानिदेशक, हरियाणा ने सूचित किया कि कुल 2560 जेल कैदियों में से 1828 बंदियों की उम्र 45 साल से ऊपर है। इसी के साथ ही 2685 जेल कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है।