Chandigarh/Alive News : हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मण्डल अधिकारियों (नागरिक), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और सभी विश्वविद्यालयों को सरकारी टिप्पणियां और पत्राचार हिंदी में ही करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों से संबंधित हों। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिन्दी भाषा में करने को कहा गया है, परन्तु यदि अत्यावश्यक हो तो एक अंग्रेजी रूपांतरण साथ में भेजा जाए।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने सभी विभागों, उपायुक्तों, बोर्डों व निगमों आदि को ये भी निर्देश जारी किए हैं कि उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिंदी व अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करवा कर इसे विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाए। जनसाधारण को इन्हें समझने में कोई परेशानी न हो। सरकार ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।