Chandigarh/Alive News: सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को हरियाणा पात्रता परीक्षा के समान मानने के फैसले को वापस लेने के आदेश को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस हार्नेस सिंह गिल ने मंगलवार को सुनवाई कर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कि उम्मीदवारों के आवेदन प्रोविजनल रुप से मंजूर करने के निर्देश दिए हैं। सरकार को चुनाव के लिए समय दिए जाने की मांग पर 10 जुलाई के लिए सुनवाई तय की गई है।
उम्मीदवारों की तरफ से याचिका दायर कर सरकार के उस फैसले को खारिज करने की मांग की है, जिसने सीटेट को एचटेट के समान मानने का फैसला वापस ले लिया गया। इससे पहले 29 सितंबर 2021 को इन दोनों टेस्ट को समान दर्जा दिया गया था। याची पक्ष की तरफ से वकील संचित पुनिया ने कहा कि प्राइमरी टीचर व ट्रेंड ग्रैजुएट टीचर की भर्ती के लिए दोनों टेस्ट को समान माना गया था। बाद में फैसले को वापस ले लिया गया।
टीचर भर्ती के लिए इस वर्ष मांगे गए आवेदन में दोनों टेस्ट को सामान्य मानते हुए एस्टेट को अनिवार्य बताया गया है। इसके चलते उनके जैसे बहुत से उम्मीदवार जो एस्टेट पास हैं, इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद उम्मीदवारों के आवेदन प्रोविजनल तौर से स्वीकार करने के निर्देश देते हुए हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है।