Faridabad/Alive News : डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों का प्रचार गुरुवार, 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे बंद हो जाएगा। इसके बाद राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं आयोजित नहीं कर सकेंगे।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 5 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक जिला में उक्त अवधि में 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबन्दी रहेगी। साथ ही उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।
डीसी ने बताया कि मतदान 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। इस समय अवधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा, किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है।