September 20, 2024

राजनीतिक दल-प्रत्याशी द्वारा किया जाने वाला प्रचार अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यों तक ही सीमित हो : डीसी

Faridabad/Alive News: हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत जिला प्रशासन हर स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में सक्रियता से मॉनिटरिंग कर रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान क्या करना है और क्या नहीं (डूज एंड डॉन्ट) के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक बारे स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति संबंधित निर्चावन अधिकारी से समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान तथा मार्ग को अग्रिम रूप से फाइनल किया जाना चाहिए और संबंधित व पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि जुलूस का मार्ग यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चिहनहित सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनाव अधिकारियों का करें सहयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा सभी चुनाव अधिकारियों को सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए, जिस पर पार्टी का कोई नाम और निशान या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, प्रचार अभियान की अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। चुनाव के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया जा सकता है।

डीसी ने बताया कि चुनाव के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में निर्वाचन आयोग या रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश या दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। चुनाव प्रचार अवधि के समाप्त होने के उपरांत, यदि कोई व्यक्ति, मतदाता या चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को छोडऩा होगा।

जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर नहीं की जा सकती वोट की अपील

चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसी कोई गतिविधि, जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करती हो या तनाव पैदा करती हो, ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए।*

चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का नहीं किया जा सकता उपयोग :*भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसमें चुनाव संबंधी भाषण, पोस्टर, संगीत आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वाहनों पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं होना चाहिए।