November 24, 2024

जिले में कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध, आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्यवाही

Faridabad/Alive News: जिलाधीश जितेंद्र यादव ने
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों के तहत फसलों के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने बारे निर्देश जारी किए गए है। हरियाणा सरकार द्वारा भी समय-समय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की कड़ाई से पालना के लिए निर्देश दिए गए है।

उन्होंने जिला में गेहूँ सहित अन्य फसलों की कटाई के बाद बचें फसल अवशेषों और पराली के जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश पारित किए हैं। इन आदेशो की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह दण्ड का भागीदार होगा।

फसल की कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेषों को जलाने से पशुओं के चारे की कमी होने की सम्भावना भी बनी रहती है। इसके साथ-साथ फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है।