May 10, 2025

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी से बचें, वरना कार्रवाई होगी – डीसी

Faridabad/Alive News : जिलाधीश विक्रम सिंह ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला फरीदाबाद में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थो की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थो की जमाखोरी और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए हैं।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधीश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।