May 19, 2024

सावधान! यमुना में मूर्ति विसर्जन किया तो देना होगा 50 हजार रूपये जुर्माना

New Delhi/Alive News : इस साल गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा पर यमुना या अन्य जलाशयों में मूर्ति विसर्जन करना लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। क्योंकि सरकार ने इस साल जलाशयों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दिया है। ऐसा करने पर लोगों को 50 हजार रुपये जुर्माना या फिर छह साल तक की सजा हो सकती है। इस संबंध में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश कर नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा है।

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने स्थानीय निकायों से भी आवासीय क्षेत्रों के समीप कृत्रिम तालाब बनाने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए हैं कि वह प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों को ले जाने वाले वाहनों पर नजर रखें।

नगर निकायों को सभी जोन को निर्देश जारी करते हुए अवैध मूर्ति निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। डीपीसीसी ने कहा है कि मूर्ति विसर्जन गंभीर समस्याएं पैदा करता है। क्योंकि, मूर्ति में इस्तेमाल किए जाने वाले जहरीले रसायन पानी में रहने वाले जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

मूर्तियों पर लगाए जाने वाले रंगों में खतरनाक केमिकल पारा, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम, सीसा व कैडमियम जैसे रसायन होते हैं। यह जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही बाद में मनुष्यों के सेवन करने के बाद कैंसर व श्वसन संबंधी बीमारियों और त्वचा संक्रमण सहित अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है।

डीपीसीसी के मुताबिक 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और नौ सितंबर को विसर्जन होगा। बता दें, कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक है। वहीं दिल्ली सरकार ने साल 2019 में इस संबंध में पहली बार निर्देश जारी करते हुए रोक लगाई थी।