Faridabad/Alive News: एडीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला फरीदाबाद के किसान 6 श्रेणियों के 3, 7.5 व 10 एच०पी० के सोलर ऊर्जा पंप को 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने हेतू हरियाणा सरकार के पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर 8 से 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एच. पी. 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए डिस्कॉम (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था उन्हें पी एम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
एडीसी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है एवं आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें (प्रमाण पत्र), अपलोड करना अति आवश्यक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
किसान अपने ऑनलाईन आवेदन में क्षमता अनुसार जैसे 3 एचपी डीसी सरफ़ेस, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर तथा 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी नार्मल कंट्रोलर, 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सोलर पम्प के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करा सकते है व अपनी इच्छानुसार कम्पनी का चयन कर सकते है। किसान को अपने पास लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का प्रमाण पत्र तथा जमीन कि फ़र्द अपने पास रखना होगा जो सर्वे के दौरान चयनीत कम्पनी को देना होगा। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से सम्बधित अधिक जानकारी व नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए जिले के किसान विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) पर जा सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।