March 7, 2026

डीसी के मार्गदर्शन में समयपुर में बाल विवाह विरोधी अभियान आयोजित

Faridabad/Alive News: भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में गांव समयपुर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरपंच सहित ग्रामीणों ने भाग लिया और बाल विवाह न करने तथा न होने देने का संकल्प लिया।

संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह अवैध है। ऐसा कराने या सहयोग देने वालों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए इसे समाप्त करने के लिए समाज की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अपील की कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 या नजदीकी थाने में सूचित करें।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।जिला प्रशासन ने बाल विवाह रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।