Palwal/Alive News: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पलवल व नूंह के क्षेत्रीय अधिकारी विजय चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी आदेशानुसार जब तक स्वच्छ ईंधन (पीएनजी) में परिवर्तन नहीं होता है तब तक एनसीआर में तालिका 15 में उल्लेखित संख्या से अधिक ईंट भट्टों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
क्षेत्रीय अधिकारी विजय चौधरी ने बताया कि मार्च से जून के दौरान दिए गए आंकड़ों में भिन्नता है। अत: विभिन शर्तो तथा आदेशो के अनुसार सिमित संख्या में ईंट भट्टों को मार्च से 30 जून तक चलाने की इजाजत प्रदान की गई थी। इसलिए 30 जून 2021 के बाद सभी ईंट-भट्टों को अपना काम बंद करना होगा।
अगर कोई भी भट्टा आगामी 30 जून के बाद चालू हालत में पाया गया तो उस संबंधित ईंट-भट्टों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा तथा ईंट-भट्टों के मालिक के खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज किया जाएगा, जिसमें 1 साल 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा का प्रावधान है और संबंधित ईंट-भट्टे के खिलाफ लगभग 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।