November 23, 2024

सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

Palwal/Alive News: शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर निर्माणाधीन ऐलिवेटिड पुल के नीचे निजी व कॉमर्शियल गाडियों द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए स्कूलों की बसों के अलावा ऑटो रिक्सा व निजी वाहन चालक राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरूद्ध करने व अतिक्रमण न करें। आमजन के आवागमन को सुगम व सुचारू रूप से बनाए रखने के दृष्टिïगत उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे शहर की किसी भी सडक़ पर अतिक्रमण का हिस्सा न बनें।

इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित वाहन मालिक व चालक अपने वाहन को पार्किंग ऐरिया में ही पार्क करें अन्यथा गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा। उन्होंने बस चालकों से आह्वान किया है कि वे सवारियों को बस अड्डे के निर्धारित स्थान से ही बैठाएं। बस अड्डों के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस को खडी करके सवारी न लें। सभी स्कूल वाहन संचालन यह सुनिश्चित करें कि स्कूल बसें राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य सडक़ों, बस अड्डïे के बाहर आदि सडक़ों पर पार्किंग न की जाएं। विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थानों से ही बैठाएं व उतारें।

किठवाडी चौक, रसूलपुर चौक, आगरा चौक पर प्राय: देखने में आया है कि स्कूलों की बस, ऑटो रिक्सा, ट्रक, अन्य बस व निजी वाहनों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिसके कारण राजमार्ग पर गुजरने वालों के वाहनों के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना कराना पड़ता है। अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।