Faridabad/Alive News: नगर निगम फरीदाबाद ने शहर की इमारतों और मकानों की छतों पर लगाए गए अवैध विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों और सेक्टरों के मकानों से आधा दर्जन से अधिक विज्ञापन बोर्ड हटाए हैं।
निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने हरियाणा सरकार के विज्ञापन बायलॉज के तहत यह कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि सैकड़ों भवन मालिकों को पूर्व में नोटिस जारी कर छतों पर लगे निजी विज्ञापन बोर्ड हटाने को कहा गया था, लेकिन निर्धारित समय में पालन नहीं करने पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्ती
अधिकारियों के अनुसार सर्वे लगातार जारी रहेगा। यदि किसी भवन पर अवैध विज्ञापन बोर्ड पाया गया तो संबंधित मालिक को नोटिस दिया जाएगा। निर्धारित समय में बोर्ड न हटाने पर निगम स्वयं उन्हें हटाएगा और उसका खर्च भी भवन मालिक से वसूला जाएगा।
एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने बताया कि रूफ-टॉप (छतों के ऊपर) विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी जाती। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम क्षेत्र में दुकान या प्रतिष्ठान के नाम का बोर्ड लगाने के लिए भी नियमानुसार अनुमति लेना आवश्यक है। दुकानदार बिना अनुमति अपनी दुकान के फ्रंट के केवल दो प्रतिशत हिस्से तक ही बोर्ड लगा सकता है। इससे बड़े बोर्ड के लिए पंजीकरण और अनुमति अनिवार्य है।
हरियाणा विज्ञापन बायलॉज 2022 के तहत कार्रवाई
निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापन विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अंकित गोयल (जेई) की टीम ने वर्ल्ड स्ट्रीट और उसके आसपास लगे अवैध बोर्ड और होर्डिंग हटाने का अभियान शुरू कर दिया है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा विज्ञापन बायलॉज 2022 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ये नियम लागू किए हैं और इनके पालन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

