October 25, 2024

सुरक्षित होगा स्कूली बच्चों का सफर, सरकार ने बसों की जांच के लिए कमेटी का किया गठन

Chandigarh/Alive News: सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि बच्चों का स्कूली सफर सुरक्षित रहे, इसके लिए स्कूल बसों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है।

इस कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ, मोटर वाहन, इंस्पेक्टर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। याची पक्ष को छूट दी कि अगर उसे सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो वह संबंधित अथॉरिटी को शिकायत दर्ज करवा सकता है।

भिवानी के बाल क्रांति ट्रस्ट की ओर से दाखिल जनहित याचिका में बताया गया था कि वर्ष 2014 में स्कूल बस दुर्घटना में कई मासूमों की जान चली गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य सरकारों को ठोस नीति बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों ने नीति बना दी थी। हरियाणा ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी तो पंजाब निश्चित स्कूल वाहन पॉलिसी बनाकर इसे लागू किया था।

इस पॉलिसी के तहत राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित कर समय-समय पर बसों की जांच की जानी थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस नीति को बनाने के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने बीते दिनों हुए कुछ दुर्घटनाओं का हवाला दिया जिनमें मासूम बच्चों की जान गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि समय पर बसों की जांच की गई तो यह हादसे डाले जा सकते थे।

इस दौरान हरियाणा सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि बच्चों को प्रताड़ना और परेशानी से बचाने के लिए स्कूली बसों की रूट पर चांस ना करते हुए स्कूलों में जांच की जा रही है। नियमों के खिलाफ चल रही बसों की जांच की जाती है वह चालान काटकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।