Chandigarh/Alive News: हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा के आधार पर 42000 से अधिक पद भरने से पहले ग्रुप सी के सेवा नियम बदले जाएंगे। इस श्रेणी के काफी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होने के कारण नियमों में बदलाव जरूरी हो गया है। मनोहर लाल मंत्रिमंडल 1 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और 10वीं करने पर अपनी मुहर लगा चुका है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 11 जनवरी को सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। विभागाध्यक्ष नई सेवा नियम बनाने में तत्परता से जुड़ गए हैं। सेवा नियमों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं की जगह 12वीं हो जाएगी। भविष्य में उसके आधार पर ही भर्तियां होंगी और युवाओं को नई नौकरी के लिए यह पात्रता हासिल करना जरूरी होगा। ग्रुप सी में अभी 10 विशेषण उपयोगिता के साथ भरे जाने वाले अन्य तकनीकी पद हैं।
वन विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिंचाई लोक निर्माण भवन एवं सड़क आदि कई विभागों में 50- 50 से ज्यादा पद हैं, जिनकी योग्यता 10वीं के साथ आईटीआई आफ 10 वीं और 3 साल का तकनीकी डिप्लोमा है। इन विभागों में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के 12वीं के हिसाब से पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। सेवा नियम में शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से ही अन्य लाभ भी मिलेंगे।