Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने अब हर छात्र के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विश्वविद्यालय सहित राजकीय, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के सभी शिक्षण संस्थानों को यह दायित्व निभाने के निर्देश दिये गये हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की गई है।
सरकार के इस नए आदेश को लेकर हरियाणा शिक्षा विभाग एक निश्चित प्रारूप बना रहा है। इसमें छात्र की फैमिली आईडी बनाने के लिए उसे शिक्षण संस्थान से साझा किया जाएगा। संस्थान तब छात्रों का विवरण एकत्र करेगा और स्थानीय प्रशासन उन छात्रों से संपर्क करेगा और उन्हें और उनके परिवारों को परिवार आईडी में पंजीकृत करेगा।
परिवार पहचान पत्र की मदद से हरियाणा सरकार ने 37 लाख फर्जी लेनदेन के मामले पकड़े हैं। करीब 150 योजनाओं में यह लोग गलत फायदा उठा रहे थे। हरियाणा सरकार ने योजना से अपात्र लोगों को बाहर करने के कारण 1,200 करोड़ रुपये की बचत का दावा किया है।
पीपीपी पोर्टल पर करीब 70 लाख परिवार और 2.60 करोड़ सदस्य पंजीकृत हो चुके हैं। पीपीपी के माध्यम से राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी बनाया जा रहा है. हरियाणा सरकार 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार पंजीकरण पर भी जोर दे रही है। पीपीपी कार्ड से अब तक 4.5 लाख वृद्धावस्था पेंशन काटी जा चुकी है।