Chandigarh/Alive News: हरियाणा में कार्यरत प्रसंस्करण कार्य में लिप्त व्यवसायियों को हरियाणा सरकार ने लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय व्यापार मंडल व ऑयल मिल्ज एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से कई बैठकें की, जिसमें मुख्य रूप से जून में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने मंडल की मांग को मंजूरी दी थी कि जल्दी ही अधिसूचना जारी करके ऑयल मिल्ज को 42 हजार रुपए वार्षिक शुल्क के बदले कागजी कार्यवाही और मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा।
अब हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि उपज नियम, 1962 की धारा 29(1) में परिवर्तन करके ये प्रावधान किया है कि हरियाणा सरकार अब विभिन्न प्रसंस्करण व्यवसायियों को मार्केट कमेटी लाइसेंस के अंतर्गत एकमुश्त वार्षिक शुल्क लेकर किसी भी अन्य रूप में मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क से मुक्त करेगी।